श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के दिशा-निर्देश हुए संशोधित; गंतव्य राज्यों की सहमति नहीं होगी आवश्यक

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने फँसे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनों के संचालन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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नए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, रेलवे अब एमएचए के परामर्श से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। पहले के दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि ट्रेनों को व्यक्तिगत राज्यों के बीच अनुरोध के आधार पर चलाया जा रहा है।


नए मानक परिचालन प्रकिया में किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

  • ट्रेन शेड्यूल सहित स्टॉपेज एवं डेस्टिनेशन के बारे में अंतिम निर्णय लेना एवं उसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुँचाना भी रेल मंत्रालय का कार्य होगा।  
  • रेल मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों की सुविधा हेतु विशेष ट्रेनों के लिए अधिक स्टॉपेज सुनिश्चित करेगा।
  • रेल मंत्रालय ट्रेन शेड्यूल, यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल, कोचों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं और टिकटों की बुकिंग के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ प्रचार-प्रसार करेगा।

रेलवे ने 1 मई से 1565 प्रवासी ट्रेनें चलाई हैं और 20 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके घर पहुँचाया है।