अब किसी और को भी दे सकेंगे अपना कन्फर्म रेल टिकट, जानें कैसे

रेलवे ने यात्रियों को दी एक बड़ी राहत । अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किसी कारण से आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट किसी और यात्री को दे सकते हैं

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रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे।

इस नियम के लिए एक दिशा निर्देश तैयार किया गया है:

1) रेल यात्री अपनी कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।

2) अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा।

3) अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा।

4) टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी।

5) सरकारी कर्मचारी अपनी कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकेंगे।इन्हे भी 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन देना होगा।

टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।