रात के समय करने वाले हैं यात्रा? रेलवे के इस नये नियम के बारे में अवश्य जानें

भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि यात्री अब ट्रेनों में यात्रा करते समय अपने फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रात के समय चार्ज नहीं कर सकते हैं। यह प्रतिबंध रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। यह आकस्मिक स्पार्किंग से बचने के लिए किया जा रहा है। 

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यह नियम उत्तरी भारत में दो प्रमुख ट्रेनों में आग लगने के बाद बनाया गया। आपको याद होगा कि दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में 13 मार्च को आग लग गयी थी। उसके एक हफ्ते बाद, राँची में एक स्थिर मालगाड़ी के इंजन को भी इसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा था।

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रेलवे ने कुछ समय पूर्व ट्रेनों में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर यात्रियों को कड़ी सजा देने की घोषणा की थी। फोन चार्जिंग पर प्रतिबंध सुरक्षा की ओर उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।  

यात्रियों द्वारा इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पश्चिमी रेलवे 16 मार्च से अपने कोचों में चार्जिंग पोर्ट पर बिजली प्रदान नहीं कर रहा है। अन्य यात्री ट्रेनों में भी जल्द ही रात के समय चार्जिंग पोर्ट पर बिजली काटी जायेगी।  


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हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये चार्जिंग नियम नये नहीं हैं। बेंगलुरु-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने के बाद रेलवे बोर्ड ने 2014 में सभी ज़ोनों में रात के इसी समय के दौरान यह प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा था।

उम्मीद है कि इन नियमों का फिर से पालन रेल सुरक्षा को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। ट्रेन संबंधी अन्य ख़बरों के लिए, ixigo के साथ बने रहें!