COVID दिशानिर्देश: महाराष्ट्र एवं हरियाणा ने जारी किए नये नियम

COVID के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण, महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल से 1 मई तक राज्य में लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की है।

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केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, राज्य में आज रात से 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी।

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हालाँकि, हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी (50% क्षमता) और बस सेवाओं (बैठने की पूरी क्षमता/ कोई खड़ा यात्री नहीं) सहित समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ शुरू रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। नियमों का पालन ना करने पर एक निश्चित राशि का जुर्माना लगाया जायेगा।

आउट-स्टेशन ट्रेनों के मामले में, रेलवे अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य डिब्बे में कोई भी यात्री खड़ा रहकर यात्रा नहीं कर रहा है।  

किसी भी बस/ फ़्लाइट / ट्रेन से आवाजाही कर रहे यात्रियों को एक मान्य टिकट के आधार पर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति प्राप्त है। आवश्यक सेवाओं के लिए स्थानीय ट्रेनें और बस सेवाएँ चलती रहेंगी।

यहाँ देखें पूरा दिशानिर्देश:

भीड़भाड़ से बचने के लिए धार्मिक स्थल, व्यायामशालाएँ, मनोरंजन पार्क, इनडोर खेल परिसर, पार्क, खेल के मैदान, समुद्र तट, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।

> हरियाणा सरकार ने रात के कर्फ्यू से संबंधित नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। राज्य में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध होगा। उपर्युक्त घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या यात्रा करने अथवा घूमने की अनुमति नहीं है।

यहाँ देखें आदेश 

> छत्तीसगढ़ में COVID-19 मामलों में तेज़ी से हो रही वृद्धि को देखते हुए  सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 तक रायपुर जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है।

आदेश के अनुसार, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टैंड और अस्पतालों के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ चालू हैं।

जिले की सीमा पूरी तरह से सील है और शहर से / तक यात्रा करने के लिए एक ई-पास आवश्यक है।

आधिकारिक आदेश यहाँ देखें

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हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल प्लान करने से पहले राज्य के दिशानिर्देशों को देख लें।

आपकी यात्रा सुरक्षित हो!