गृह मंत्रालय ने जारी किए अनलॉक 1 के लिए दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नए चरण में कन्टेनमेंट क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

Read in English

यह दिशा-निर्देश 1 जून से लागू होंगे और यह कन्टेनमेंट क्षेत्रों के लिए मान्य नहीं हैं। जिला अधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कन्टेनमेंट क्षेत्र का सीमांकन करेंगे।


यहाँ देखें अनलॉक 1 में क्या खुला है और कब से:


पहला चरण:

  • धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल 8 जून से खुलेंगे।
  • होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सेवाएं 8 जून से शुरू होंगी। सरकार सोशल डिस्टैन्सिंग को सख्ती से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।

दूसरा चरण:

  • विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मूल्यांकन और चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान खुलेंगे। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इस संबंध में निर्णय जुलाई में किया जाएगा।

तीसरा चरण:

  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवाएं, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को फिर से शुरू करने की तारीखों का निर्धारण स्थिति को परखने के बाद किया जाएगा।
  • कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े कार्यक्रम केवल स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने पर फिर से शुरू किये जाएंगे।

व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही अब अप्रतिबंधित है

  • व्यक्तियों और वस्तुओं की अंतर-राज्य और राज्यों के भीतर आंदोलन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि अंतिम निर्णय राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति के विश्लेषण के आधार पर लिया जाएगा।
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में व्यक्तियों की आवाजाही अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पूर्णत: प्रतिबंधित है।
  • पैसेंजर ट्रेनों, श्रमिक ट्रेनों, घरेलू उड़ानों तथा फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए विशेष उड़ानों की आवाजाही को जारी किए गए एसओपी के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
  • 65 वर्ष की से ऊपर की आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धी आवाजाही को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है।