उत्तर प्रदेश में 3 दिनों की तालाबंदी: जारी रहेगा ट्रेन एवं फ़्लाइट का परिचालन

उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक और कुछ अन्य सेवाओं को छोड़कर, आज रात अर्थात 10 जुलाई रात 10 बजे से सोमवार अर्थात 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में तालाबंदी लागू कर दिया है।

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मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जिले के अधिकारियों को दिए एक आदेश में कहा, “राज्य में COVID-19 और अन्य संचारी रोगों के प्रसार की जाँच के लिए प्रतिबंध लगाए गये हैं।”

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मुख्य प्रतिबंध एवं दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं –

  • सरकारी और निजी कार्यालय, गैर-ज़रूरी सामान की दुकानें, मॉल और रेस्तरां आदि बंद रहेंगे।
  • कोरोना वॉरियर्स, आवश्यक सेवाओं, स्वच्छता कर्मचारियों और डोर-स्टेप डिलीवरी स्टाफ में कार्यरत लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • रेलवे की आवाजाही बनी रहेगी और यात्री अपने घरों तक पहुँचने के लिए UPSRTC द्वारा प्रदत्त विशेष बसों का उपयोग कर सकेंगे।
  • घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इस अवधि के दौरान चालू रहेंगी। एयरपोर्ट से अपने गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • इस अवधि के दौरान रेलवे स्टेशनों तक जाने वाले यात्रियों को ले जाने वाली बसों के अलावा अन्य बस सेवाओं पर रोक रहेगी।
  • माल वाहक वाहनों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप और ‘ढाबे’ भी खुले रहेंगे।
  • चिकित्सीय जाँच संबंधी चल रहे कैम्पेन भी जारी रहेंगे।  
  • ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी और एक्सप्रेस वे, पुल, सड़क और निजी परियोजनाओं के सभी बड़े निर्माण कार्य भी जारी रहेंगे।

यूपी सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर, COVID -19 और संचारी रोगों के खिलाफ ‘पब्लिक एड्रेस सिस्टम’ की मदद से चलाया जा  रहा जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा।