उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा, व पहाड़ी राज्य: पायें नवीनतम यात्रा नियम और कर्फ़्यू की जानकारी

COVID-19 नियमों की नवीनतम सूची यहाँ है। यदि आप इनमें से किसी भी राज्य से ट्रेन यात्रा करने की प्लानिंग कर रहें हैं, तो हम आपको इन दिशानिर्देशों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए परीक्षण और क्वारंटाइन संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त करें

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26 अप्रैल तक के मुख्य हाइलाइट्स 

  • उड़ीसा, लद्दाख, केरल, तेलंगाना के लिए नये यात्रा दिशानिर्देश
  • हरियाणा के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू
  • और अधिक कर्फ्यू: चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
  • नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का विस्तार

भारतीय रेलवे ने पुष्टि की है कि सभी लंबी दूरी की ट्रेनें समय पर चलेंगी। आप अपनी बुकिंग यहाँ कर सकते हैं:

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कृपया ध्यान दें कि अगर आपके पास एक मान्य टिकट है, तो सभी स्थानीय लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान भी आप रेलवे स्टेशनों से/तक की यात्रा कर सकते हैं।  

4 राज्यों ने जारी किए यात्रा के नये नियम 

उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल से परिवहन के किसी भी तरीके से प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए 14-दिवसीय अनिवार्य क्वारंटाइन (भुगतान / संस्थागत) की घोषणा की है। क्वारंटाइन, क्लस्टर TMC (अस्थाई चिकित्सा केंद्र) में पूरा किया जाना चाहिए और एक क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी या स्थापना अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।


उड़ीसा के रास्ते पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों की यात्रा करने वालों यात्रियों को उड़ीसा से होकर तभी गुज़रने दिया जाएगा अगर वे अपने वाहन से नीचे नहीं उतरते हैं।जो यात्री वैक्सिनेशन की दो खुराक ले चुके हैं और उनके पास प्रमाणपत्र है, या RT-PCR नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट (48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) है, उन्हें होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।
 

तेलंगाना ने कुंभ मेले से लौटने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए खुद को अलग करने के लिए कहा है। 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। COVID-19 के लक्षणों का अनुभव करने वालों को निकटतम सरकारी नैदानिक केंद्र में परीक्षण करने की सलाह दी जाती है, और यदि उन्हें और संदेह हो तो राज्य हेल्पलाइन (104) पर कॉल करें।

केरल में अनावश्यक यात्रा को सीमित करने के लिए 24 अप्रैल से वीकेंड पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। शादी या अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों, भोजन या दवाइयाँ खरीदने या बीमार रिश्तेदारों के घर जाने पर छूट दी जाएगी। हालांकि, ऐसे यात्रियों को अपनी यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए एक स्व-घोषणा पत्र ले जाना होगा। ये नये नियम, 3 मई तक रात के 9 बजे से सुबह 5 तक लगने वाले कर्फ्यू के अतिरिक्त लागू होंगे।  

हरियाणा ने लगाया सबसे अधिक प्रभावित जिलों पर प्रतिबंध 

धारा 144, जिसमें एक स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है, गुरुग्राम और पंचकुला में लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू जारी है।

सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और करनाल के उपायुक्तों को भी आवश्यकता के आधार पर धारा 144 लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए जल्द ही इन जिलों के लिए एक घोषणा की उम्मीद है।


रात के और अधिक कर्फ्यू घोषित

चंडीगढ़ में रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आदेश 23 अप्रैल को पारित किया गया था और अगली सूचना तक लागू रहेगा। सभी गैर-जरूरी आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा से कार द्वारा दूसरे राज्य की यात्रा करने वालों को चेकिंग के बाद गुजरने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंधित आवागमन पास 0172-2700076 / 0172-2700341 पर संपर्क करके या Adser.chd.nic.in/dpc पर ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू 24 अप्रैल से लागू हो गया है।

उत्तराखंड ने देहरादून जिले के इन नगरपालिका क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया है: देहरादून, ऋषिकेश, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन। कर्फ्यू 26 अप्रैल (आज) की शाम 7 बजे से शुरू होगा और 3 मई को सुबह 5 बजे समाप्त होगा।

27 अप्रैल से 3 मई तक नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर निगम, लालकुआं नगर पंचायत और रामनगर क्षेत्रों के लिए भी कर्फ्यू घोषित किया गया है।


हिमाचल प्रदेश
ने सिरमौर, ऊना, सोलन और कांगड़ा जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-जरूरी आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। रात का कर्फ्यू 27 अप्रैल से 10 मई तक होगा।

दिल्ली, छत्तीसगढ़ में हुआ लॉकडाउन का विस्तार

नई दिल्ली का लॉकडाउन, जो आज समाप्त होने वाला था, को एक और सप्ताह अर्थात 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की COVID-19 सकारात्मकता दर काफी अधिक है।

छत्तीसगढ़ में भी 5 मई को सुबह 6 बजे तक राजधानी रायपुर सहित कई अन्य जिलों में तालाबंदी हो गयी है। यदि आप राज्य की यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने गंतव्य जिले के लॉकडाउन विवरण (यदि कोई हो) के बारे में 9109849992 / 0771-2443809 पर राज्य हेल्पलाइन से पूछताछ कर सकते हैं।

हम आशा करते हैं की आपकी यात्रा सुरक्षित हो।